बक्सर: दिवाली पर बिहार के चार जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखा जलाने और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देश के आधार पर पटना जिला प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है।
इधर, बक्सर के रिहायशी इलाके से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। रेड में 100 टन यानी 100000 किलो से ज्यादा पटाखों को गुरुवार को जब्त किया है। पटाखों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
बिना लाइसेंस के अवैध स्टोरेज पर ये कार्रवाई की गई है। सदर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में ठठेरी बाजार से लेकर यमुना चौक तक चार पटाखे की दुकानों और गोदामों में छापेमारी की गई थी।
एसडीएम धीरेंद्र कुमार ने बताया कि ‘चार मंजिला मकान पटाखों से भरा था। अगर एक चिंगारी भी कहीं से आकर लग जाती तो पूरे इलाके में धमाका हो सकता था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान और गोदाम को सील कर दिया है।’
एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि ‘शहर के रिहायशी मकानों और इलाके में नियम के खिलाफ भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं था। फुटकर व्यापार के लिए दुकानदारों को तीन दिनों का अस्थाई लाइसेंस दिया जाता है। अस्थायी लाइसेंस में पटाखे का भंडारण नहीं कर सकते हैं।’
डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि ‘ज्यादातर हादसों का कारण पटाखों का स्टोरेज या निर्माण होता है। हालांकि पटाखों के निर्माण की सूचना अब तक नहीं मिली है, लेकिन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी मात्रा में विस्फोटक होना किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकता है। छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे भी गोदाम मिले जहां रसोई के बगल में पटाखों को रखा गया था। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।’
पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में बढ़ते वायू प्रदूषण के कारण पटाखों को बैन किया गया है। एक्यूआई लेवल खराब, बहुत खराब, गंभीर देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा भी इसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है।