17 तबलीगियों को कोर्ट की अवधि तक सजा, लॉकडाउन तोड़ने का था आरोप

327 Views
1 Min Read

कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 17 तबलीगियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बिहार में पहली बार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बिहार में लॉकडाउन उल्लंघन पर बुधवार को पहली सजा बार सजा हुई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने, महामारी फैलाने और टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करने के आरोप में तबलीगी जमात के 17 सदस्यों को सजा व जुर्माना सुनाया गया है।

पटना सिविल कोर्ट की विशेष न्यायधीश माधवी सिंह ने सभी आरोपितों को न्यायालय की कार्यावधि सुबह साढ़े दस से शाम साढ़े चार बजे तक कारावास व 2500-2500 रुपए अर्थ दंड की सजा दी। सभी आरोपित बेल पर थे। बुधवार को आरोप गठन पर सुनवाई थी। लेकिन सभी ने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद सजा दी गई।

लॉकडाउन में 13 अप्रैल 2020 को पटना में मामला दर्ज किया गया था। कुर्जी गेट संख्या 74 के पास स्थित मस्जिद से कजाकिस्तान व किर्गिस्तान के 10 व फुलवारीशरीफ स्थित मस्जिद से किर्गिस्तान के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

Share This Article