CM नीतीश का फैसला, एक्सीडेंट होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन-ड्राइविंग लाइसेंस, आदेश जारी

By Team Live Bihar 65 Views
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Desk: सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन व चालकों का लाइसेंस रद्द होगा। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। राज्य में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं इसमें मौतों पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की।

बैठक के दौरान परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाएं। खासकर हाईवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो एवं बस को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से अभियान चलाएं। परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं दुर्घटना के बाद की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि तीन सदस्यीय टीम दुर्घटनास्थल पर जाकर हादसे के कारणों की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे।

दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं
दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ दिलाएं। सड़क सुरक्षा जागरुकता के लिए जिलों में प्रचार-प्रसार के साथ हेलमेट-सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग, फिटनेस, ओवर स्पीडिंग आदि जांच अभियान सघन रूप से चलाएं। किसी भी परिस्थति में बिना फिटनेस सड़क पर वाहनों का परिचालन नहीं होना चाहिए। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने भी लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। स्पीड लिमिट का ध्यान रखें।

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