पटनाः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां चारा घोटाला से जुड़ी देवघर कोषागार मामले में CBI की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद और एस चांद की खंडपीठ ने सुनवाई की।
कोर्ट ने CBI से यह जानना चाहा कि इससे जुड़े मामले में जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है तब खंडपीठ में सुनवाई कैसे हो सकती है? कोर्ट ने इस मामले में CBI से जवाब मांगा है। वही लालू के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अपील अभी एकलपीठ में लंबित है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद CBI ने हाईकोर्ट से सजा बढ़ाए जाने की मांग रखी थी। इसी मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।