किशनगंज स्थित गोशाला की 360 एकड़ जमीन पर कुछ रसूखदार लोगों की नजर है और बजाप्ता संगठित तरीके से अपने हित में जमीन का उपयोग भी किया जा रहा है। वह भी गोशाला एक्ट को ताक पर रखकर। यह सिलसिला लम्बे समय से चला आ रहा है जिसपर नगर परिषद अध्यक्ष अधिवक्ता इन्द्रदेव पासवान ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। मीडिया से मुखातिब नप अध्यक्ष पासवान ने कहा कि गोशाला को कुछ लोगों ने पॉकेट की संस्था बना रखा है।
उन्होंने कहा कि गौशाला को कमाई का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि गोशाला की जमीन को अन्य उद्देश्यों से लीज पर देना गौशाला एक्ट के विपरीत एवं गैर कानूनी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गौशाला की 360 एकड़ जमीन में से लगभग 125 एकड़ जमीन एक ही परिवार के लोगों को चाय बागान के लिए लीज पर दे दी गयी है।
इन्द्रदेव पासवान नप अध्यक्ष के साथ-साथ अधिवक्ता भी हैं। क़ानूनी आधार पर इस बात को उठाते हुए उन्होंने कहा कि गोशाला की जमीन को कृषि कार्यों के लिए पट्टे पर शर्तिया दिया जा सकता है। शर्त यह कि फसल का आधा हिस्सा गोशाला में पशुओं के चारा के लिए देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
गौशाला की जमीन पर कहीं अतिक्रमण है तो कहीं दुकान व प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। अधिवक्ता नप अध्यक्ष पासवान ने कहा कि हाई कोर्ट ने गोशाला द्वारा लीज पर दी गयी जमीन को रद्द करने का आदेश दिया है लेकिन एसडीओ जो गोशाला समिति के अध्यक्ष होते हैं वह हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इसकी जानकारी डीएम को दी जाएगी बल्कि जल्द ही गोशाला की नई कार्यकारिणी समिति का गठन कर डीएम से चुनाव की मांग की जाएगी। इससे पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर लीज रद्द नहीं हुई तो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय पासवान,भूतनाथ कांवरिया समिति के मनोज पंडित,अशोक गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे।