आरा नगर निगम ने बढ़ाई होल्डिंग टैक्स जमा करने की तारीख

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आरा, विशेष संवाददाता
शहर के लोगों को थोड़ी राहत देते हुए आरा नगर निगम प्रशासन ने होडिंग टैक्स भुगतान की तिथि बढ़ा दी है। अब शहर के नागरिक आगामी 30 सितंबर तक होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे। नगर आयुक्त अंजू कुमारी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा यह कदम लोगों को प्रोत्साहित करने और टैक्स संग्रहण को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि कई लोग अब तक टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं, इस कारण से उन्हें ब्याज से अस्थायी छूट प्रदान की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि यदि 30 सितम्बर तक टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो एक अक्टूबर से बकाया राशि पर प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा। यह नियम सख्ती से लागू होगा। उन्होंने बताया कि समय पर टैक्स भुगतान नहीं होने से निगम के कार्य प्रभावित होते हैं। नगर आयुक्त अंजू कुमारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 30 सितम्बर तक टैक्स भुगतान कर वे ब्याज की देनदारी से बच सकते हैं। निगम की ओर से ऑफलाइन माध्यमों से टैक्स भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा निगम कार्यालय और विभिन्न वार्डों में बने काउंटर पर भी टैक्स भुगतान की व्यवस्था की गई है।
निगम के पास बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि करोड़ों में है. यदि लोग सहयोग करेंगे तो इस राशि से शहर के विकास और साफ-सफाई व्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बकायेदारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। समय-सीमा समाप्त होते ही उनके खिलाफ वारंट और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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