मोकामा से विधायक और बिहार की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली रहे अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 11 साल पुराने रंगदारी मांगने के एक आपराधिक मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद यह सवाल फिर से तेज हो गया है कि अनंत सिंह जेल से कब बाहर आएंगे। हालांकि राहत के बावजूद फिलहाल उनकी रिहाई नहीं हो सकी है, क्योंकि वे एक अन्य गंभीर आपराधिक मामले में अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।
Anant Singh News: 11 साल पुराने रंगदारी मामले में कोर्ट का फैसला
पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए मामलों की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय की अदालत ने बुधवार को यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में दर्ज मामले में मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को आरोपों से मुक्त कर दिया।
यह मामला वर्ष 2014 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप था कि कुछ लोग एक व्यवसायी के घर में घुसकर धमकी देते हुए अनंत सिंह के नाम पर रंगदारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद अनंत सिंह और बंटू सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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Anant Singh News: साक्ष्य के अभाव में क्यों मिली राहत?

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से केवल अनुसंधानकर्ता ने ही अदालत में गवाही दी। अन्य गवाह न तो अदालत में उपस्थित हुए और न ही कोई ठोस साक्ष्य पेश किया गया। इसी आधार पर अदालत ने माना कि आरोप साबित नहीं हो पाए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह और सह-आरोपी बंटू सिंह दोनों को बरी कर दिया गया।
Anant Singh News: बरी होने के बावजूद जेल से बाहर क्यों नहीं आए?
रंगदारी केस में राहत मिलने के बावजूद अनंत सिंह की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं हो पाई है। इसकी वजह मोकामा के टाल इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा दुलारचंद यादव हत्याकांड है।
इस मामले में अनंत सिंह पर हत्या में संलिप्तता का आरोप है और वे बेऊर जेल में बंद हैं। पटना पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी से जुड़े सबूत मिले हैं। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
Anant Singh News: जमानत पर अब तक क्या हुआ?
अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड मामले में दो बार पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार अदालत ने याचिका खारिज कर दी। माना जा रहा है कि अब वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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Anant Singh News: चुनाव जीतने के बाद भी नहीं ली शपथ
दिलचस्प बात यह है कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी वीणा देवी को करारी शिकस्त दी थी। इसके बावजूद अब तक उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि उन्हें दुलारचंद हत्याकांड में जमानत मिल जाती है, तो वे विधायक पद की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कानूनी प्रक्रिया का असर साफ दिखाई दे रहा है।
Anant Singh News: आगे क्या?
रंगदारी मामले में बरी होना अनंत सिंह के लिए बड़ी कानूनी राहत मानी जा रही है। हालांकि उनकी राह पूरी तरह आसान नहीं हुई है। दुलारचंद हत्याकांड में कोर्ट का फैसला और जमानत पर आने वाला आदेश उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अनंत सिंह को इस मामले में कब राहत मिलती है और वे जेल से बाहर आ पाते हैं या नहीं।
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