Bihar News: अपार्टमेंट कमेटी अनिवार्य, जमीन विवाद में पुलिस दखल खत्म—सरकार का बड़ा फैसला

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आवास प्रबंधन और जमीन विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला
Highlights
  • • हर अपार्टमेंट में रजिस्टर्ड प्रबंधन समिति अनिवार्य • जमीन विवाद में पुलिस की सीधी भूमिका खत्म • CO और DCLR की मौजूदगी में ही कार्रवाई • डॉ. समीर सिंह के मामले में 10 दिन में रिपोर्ट का आदेश • ‘कानून का राज’ पर सरकार का सख्त संदेश

बिहार की विधान परिषद में सरकार ने आवास प्रबंधन और भूमि विवाद से जुड़े दो बड़े और सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Sinha ने साफ कहा कि अब राज्य के हर अपार्टमेंट में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी या प्रबंधन समिति का गठन कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। साथ ही जमीन से जुड़े निजी मामलों में पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी।

सरकार के इन फैसलों को शहरी व्यवस्था सुधार और भूमि विवादों में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विधान परिषद में दिए गए बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

Bihar News: हर अपार्टमेंट में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होगी अनिवार्य

शहरों में तेजी से बढ़ते अपार्टमेंट कल्चर के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब बिना प्रबंधन समिति के कोई भी अपार्टमेंट नहीं चलेगा। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अपार्टमेंट परिसर में विधिवत पंजीकृत प्रबंध समिति का गठन अनिवार्य रूप से कराया जाए।

सरकार का मानना है कि समिति के अभाव में रखरखाव, सुरक्षा, पार्किंग, कॉमन एरिया और शुल्क वसूली जैसे मुद्दों पर विवाद बढ़ते हैं। कई मामलों में बिल्डरों की मनमानी और पारदर्शिता की कमी भी सामने आती रही है।

नई व्यवस्था के तहत समिति का पंजीकरण जरूरी होगा, जिससे निवासियों को रखरखाव शुल्क, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के संचालन पर सीधा नियंत्रण मिलेगा। इससे अपार्टमेंट प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ेगी और निवासियों के अधिकार मजबूत होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्यमवर्गीय और उच्चवर्गीय परिवारों के लिए राहत भरा हो सकता है, क्योंकि अब निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक होगी।

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Bihar News: जमीन विवाद में पुलिस का सीधा दखल नहीं

भूमि विवादों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पुलिस का प्राथमिक कार्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि सिविल प्रकृति के विवादों का निपटारा करना।

अब अंचल अधिकारी (CO) और भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) की मौजूदगी या स्पष्ट निर्देश के बिना पुलिस जमीन से जुड़े किसी निजी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दाखिल-खारिज, सीमांकन और स्वामित्व से जुड़े तकनीकी कार्य केवल राजस्व विभाग की निगरानी में होंगे।

यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें पुलिस पर भू-माफियाओं के साथ सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से कब्जा दिलाने या दबाव बनाने जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी।

Bihar News: डॉ. समीर सिंह के मामले पर सदन में चर्चा

विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी Dr. Sameer Singh की जमीन पर कब्जे का मामला भी चर्चा में रहा। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के 18 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर ध्यान आकर्षित किया।

मामला Munger जिले के Tetiya Bambar अंचल से जुड़ा है। समीर सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है।

इस पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित कमिश्नर और डीएम को दस दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही यह भरोसा दिलाया गया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

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Bihar News: ‘कानून का राज’ पर सरकार का सख्त संदेश

सदन में दिए गए बयान में उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य में चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ‘कानून का राज’ कायम रहेगा और किसी भी रसूखदार को गलत तरीके से लाभ नहीं लेने दिया जाएगा।

सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक ओर शहरी अपार्टमेंट व्यवस्था को संगठित करने की पहल, तो दूसरी ओर भूमि विवादों में स्पष्ट अधिकार-सीमा तय करना—दोनों फैसले आने वाले समय में कई जमीनी बदलाव ला सकते हैं।

अब देखना यह होगा कि इन निर्देशों का पालन किस तरह होता है और जमीनी स्तर पर इसका असर कितना दिखाई देता है। फिलहाल विधान परिषद में दिए गए इन बयानों ने साफ कर दिया है कि सरकार आवास प्रबंधन और भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने जा रही है।

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