Patna Hoarding Rule: निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने से पहले देनी होगी पूरी जानकारी, नहीं तो होगी कार्रवाई

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पटना में निजी भवनों पर होर्डिंग लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू।

बिहार की राजधानी Patna में निजी भवनों पर होर्डिंग और विज्ञापन लगाने को लेकर अब सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। शहर में अनियंत्रित तरीके से लगाए जा रहे विज्ञापनों को देखते हुए Patna Municipal Corporation ने नया आदेश जारी किया है।

नगर निगम के निर्देश के अनुसार अब निजी भवनों पर लगे सभी होर्डिंग्स और बैनरों की पूरी जानकारी निगम को देना अनिवार्य होगा। इसमें होर्डिंग्स का आकार, स्थान और उससे जुड़े अन्य तकनीकी विवरण शामिल होंगे। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर यह जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित होर्डिंग को अवैध माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

Patna Municipal Order: नगर निगम ने जारी किया नया निर्देश

पटना नगर निगम ने शहर में लगे विज्ञापन होर्डिंग्स की स्थिति, नियमों के अनुपालन और व्यवस्थागत सुधार को लेकर नया आदेश जारी किया है।

इस आदेश का उद्देश्य शहर में अवैध होर्डिंग्स पर नियंत्रण करना और विज्ञापन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना है।

नगर निगम का कहना है कि शहर में कई जगह बिना अनुमति के निजी भवनों पर बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा हो सकता है।

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Building Owner Responsibility: भवन मालिकों को देनी होगी पूरी जानकारी

Patna Hoarding Rule: निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने से पहले देनी होगी पूरी जानकारी, नहीं तो होगी कार्रवाई 1

नए नियमों के तहत निजी भवन मालिकों को अपने भवन पर लगे होर्डिंग्स से संबंधित विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा।

उन्हें निम्नलिखित जानकारी नगर निगम को उपलब्ध करानी होगी:
• होर्डिंग्स का आकार
• होर्डिंग्स की सटीक लोकेशन
• विज्ञापन एजेंसी के साथ किया गया एग्रीमेंट
• भवन की संरचनात्मक स्थिरता (Structural Stability) का प्रमाण पत्र

नगर निगम का कहना है कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विज्ञापन लगाने से किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न हो।

Commissioner Statement: समय सीमा के बाद होगी कार्रवाई

इस संबंध में नगर आयुक्त Yashpal Meena ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक जानकारी नहीं देने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि कोई भवन मालिक या विज्ञापन एजेंसी जानकारी जमा नहीं करती है तो उस होर्डिंग या यूनिपोल को अवैध घोषित किया जाएगा।

ऐसे मामलों में Bihar Municipal Act 2007 और अन्य संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में निजी भवनों पर विज्ञापन लगे हुए हैं।

हालांकि अब तक केवल 56 विज्ञापन एजेंसियों ने ही अपने विज्ञापनों का पूरा ब्योरा नगर निगम को उपलब्ध कराया है।

इसी कारण नगर निगम ने सभी भवन मालिकों और विज्ञापन एजेंसियों को जल्द से जल्द जानकारी जमा करने के लिए कहा है।

Structural Safety Check: सुरक्षा को लेकर भी सख्ती

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवनों पर होर्डिंग लगाने से पहले स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

यह प्रमाण पत्र भवन उपविधियों के अनुसार होना चाहिए।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि होर्डिंग्स लगाने से भवन की संरचना कमजोर न हो और तेज हवा या बारिश के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

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Information Submission Process: ईमेल के माध्यम से भी दे सकते हैं जानकारी

नगर निगम ने भवन मालिकों और विज्ञापन एजेंसियों को जानकारी जमा करने के लिए कई विकल्प दिए हैं।

वे अपनी जानकारी सीधे विज्ञापन कोषांग, पटना नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा नगर निगम के आधिकारिक ईमेल [email protected] पर भी आवश्यक दस्तावेज और विवरण भेजे जा सकते हैं।

Patna Urban Regulation: पहले भी जारी हो चुका है आदेश

पटना नगर निगम की ओर से होर्डिंग्स से संबंधित जानकारी जमा करने के लिए पहले भी कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

अब तक इस संबंध में तीन बार आदेश जारी किया जा चुका है।

नगर निगम का कहना है कि इस बार नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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