समस्तीपुर, संवाददाता
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने समस्तीपुर में कहा कि सभी रैयतों की जमीन उनके नाम पर हो जाए इसके लिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इसके बावजूद भी पोर्टल को खोल कर रखा गया है। लोगों के पास जमीन से जुड़ा जो कागजात उपलब्ध है उस पर अपना आवेदन करें। ऐसे ही लोगों को परेशानी हो रही है, जो आवेदन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए सभी कागजातों की कोई जरूरत नहीं है ।
इससे पहले संजय सरावगी 2004 में दरभंगा स्टेशन पर रेल रोको अभियान के तहत रेल कोर्ट में चल रहे एक मामले में पेश होने के लिए पहुंचे थे। हाजिरी के बाद इस मामले में आगे की तिथि तय की गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि रैयतों के पास जमीन से जुड़ा जो डॉक्यूमेंट है इस आधार पर आवेदन करें स्वलिखित वंशावली दें। उन्होंने कहा कि जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए अब कार्यालय जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सभी सुविधाएं ऑनलाइन है।
बिहार में जमीनी विवाद बहुत अधिक है विशेष भू-सर्वेक्षण होने पर विवाद में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के मामले में विभाग ने तय किया है कि 35 दिनों के अंदर भूस्वामी की जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा अगर किसी मामले में विवाद है तो वैसे मामले में 75 दिनों के अंदर इसका निष्पादन कर दिया जाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के दाखिल खारिज वाद को अगर कागज में कमी है तो सुनवाई के बाद भी उसे निरस्त करना है। अधिकारी को रैयतों को बुलाना है अगर कागजात काम है तो उसे कागजात उपलब्ध कराना।
उन्होंने कहा के पूरे बिहार में अभियान बसेरा 2 चल रहा है। जिसके तहत दलित महादलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नया प्रावधान भी लाया है जिन पंचायत में जमीन नहीं है उन पंचायत के लोगों को जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास नीति योजना के तहत एक लाख रुपए चेक के माध्यम से दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जाती है बिहार में 10 ऐसे आंचल जहां सबसे ज्यादा दाखिल खारिज के मामले निरस्त किए गए हैं। वहां के अंचलाधिकारी से कारण परीक्षा किया गया है। कारण परीक्षा से संतुष्ट नहीं होने पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
जमीन सर्वे के लिए सभी कागजातों की जरूरत नहीं : मंत्रीजो कागजात उपलब्ध हो उसके आधार पर ही दें आवेदन, इससे कम होंगे विवाद
