पटना डेस्कः बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर चर्चाएं खूब होती रहती है। कभी स्कूल में पढ़ाई को लेकर, तो कभी शिक्षक को लेकर, लेकिन इस बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शराब के नशे में महिला शिक्षिका को परेशान करना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को महंगा पड़ गया। पहले जेल गए, इसके बाद निलंबित हो गए। जेल से निकले तो फिर से निलंबित कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 15 अप्रैल को यह आदेश जारी किया है।
मामला पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड का है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अहिरैलिया (कोटवा) की विशिष्ट महिला शिक्षक सोनी कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने 8 मार्च 2025 को नशे की हालत में बीईओ उपेन्द्र कुमार सिंह को बीआरसी से गिरफ्तार किया था। इसके मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी बीईओ उपेन्द्र कुमार सिंह को जेल भेज भिजवा दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जेल जाने के दिन से ही आरोपी बीईओ को सस्पेंड कर दिया।
जेल से निकलने के बाद आरोपी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार सिंह ने मुख्यालय में सदेह उपस्थित होकर योगदान दिया। इसके बाद योगदान देने की तिथि से एक बार फिर से आरोपी बीईओ उपेन्द्र कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय शिवहर निर्धारित किया गया है।