बिहार के BJP विधायक को हुई तीन महीने की जेल, 500 रुपये का जुर्माना भी लगा

2 Min Read

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. दरभंगा की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने शुक्रवार को अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है। इससे पूर्व कोर्ट ने विधायक और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया। दोनों को भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
असल में केवटी थाना क्षेत्र के समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए वह घर से निकले थे. गोसाईं टोल पहुंचे तो पूरब दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोग हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेरकर गाली-गलौज करने लगे.इस दौरान विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया। इससे सिर फट गया । इस बीच सुरेश यादव रॉड और लाठी से प्रहार कर दिया। जेब से रुपये भी निकाल लिए गए। उन्हें पीएचसी से डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया।
मिश्रीलाल यादव दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी से जीत हासिल की थी लेकिन बाद में पार्टी के चारों विधायकों ने 2022 में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली. उससे पहले 2003 से 2009 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे.

Share This Article