बिहार सरकार ने अपने संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक केंद्र द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद राज्य में न रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके इसके बारे में निर्देश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकारों ने फैसला लिया है। कहा गया है कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से अधिक भारत में न रहे।
बता दें कि सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री शामिल हैं। इन वीजा की समयसीमा अधिकतम 29 अप्रैल को समाप्त हो रही हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में, राज्य गृह विभाग द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों/ एसएसपी/ एसपी सहित जिलों के सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि केंद्र के निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पटना पुलिस ने एक बयान में कहा है कि शहर में रहने वाले सभी पाकिस्तानी महिलाएं हैं।
उसने कहा, “24 पाकिस्तानी महिलाएं एलटीवी (दीर्घकालिक वीजा) पर रह रही हैं, जबकि तीन ने भारतीय नागरिकता लेने के लिए अपना पासपोर्ट सौंप दिया है। पटना पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके खिलाफ यहां मुकदमा चल रहा है।
पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले समूह तीर्थयात्री वीजा वालों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। इसके अलावा जिनके पास मेडिकल वीजा है उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
वहीं बिहार सरकार के गृह विभाग ने 16 तरह की वीजा लिस्ट जारी करते हुए सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए है कि 2 प्रकार के वीजा रद्द नहीं होंगे वहीं चिकित्सा वीजा को बिहार सरकार ने दो दिनों की राहत दी है। शेष 13 तरह के वीजा प्राप्त पाकिस्तानियों का वीजा 27 अप्रैल तक निरस्त करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वर्तमान वैध वीजा में भारतीय मूल की वे महिलाएं जो पाकिस्तान की नागरिकता रखती हैं, जिन्होंने इन देशों के पुरूष से शादी की है और फिर वो विधवा हो जाने पर या फिर तलाक की स्थिति में लॉन्ग टर्म वीजा के जरिए भारत रह रही हैं जिसे दीर्घकालिक वीजा (LTV) कहा जाता है उसे और आधिकारिक वीजा को रद्द नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नागरिक इलाज के लिए बिहार में है उन्हें दो दिनों की राहत मिली है। उनका चिकित्सा वीजा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा।
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