19858 सिपाही पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने अंतरिम रोक को…

By Aslam Abbas 132 Views Add a Comment
2 Min Read

बिहार में 19 हजार 858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर लगे अंतरिम रोक को हटा दिया है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशितोष कुमार की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर रोक जारी रहेगी।

बता दें कि गर्मी के अवकाश के दौरान जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से दायर याचिकायों पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। अब इस मामलें की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होनी थी।

बता दें कि अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकायें दायर की है। उनका कहना है कि 5 मई 2025 को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में कर दिया गया है। अवनीश कुमार की माने तो बगैर  किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है। यह साल 2022 में पूर्व के स्थान्तरण नीति को समाप्त कर दिया गया।

अवनीश कुमार ने कहा कि आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई। इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों के स्थानांतरण कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि  बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाये स्थानांतरण कर दिया गया हैं ,जबकि हजारों सिपाही जिला में कार्यरत हैं ,जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। इस मामलें पर आगे सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें…बिहार के सभी पंचायतों में बनेंगे मैरिज हॉल , CM नीतीश ने किया ऐलान, इतने अरब होंगे खर्च..

Share This Article