BPSC अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला रखा गया सुरक्षित

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पटनाः बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम के मामले में दायर अभ्यर्थियों की याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में एक घंटे 20 मिनट तक दोनों पक्षों की ओर से बहस चली। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश को रिजर्व कर लिया है।

दूसरी तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर टीकी हुई है। साथ ही अभ्यर्थियों की नजर इस पर है कि क्या कुछ निर्णय आता है। इससे पहले 15 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी थी। कोर्ट की ओर से कहा गया था कि गुरुवार को अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई होगी। बुधवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विदाई समारोह था. यही कारण था कि आज की तारीख दी गई थी।

बता चले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से वकील आशीष कुमार और प्रणव कुमार केस लड़ रहे हैं। कुल 14 पेटीशनर की ओर से याचिका दायर की गई है. 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की गई है. धांधली की जांच, परीक्षा रद्द करने और री-एग्जाम की मांग की जा रही है. अभ्यर्थियों ने याचिका डाली है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की ओर से वकील मुहैया कराया गया है. कानूनी मदद जन सुराज पार्टी कर रही है।

गौरतलब हो कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। आंसर की तक आ चुकी है। इस बीच अब बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। अब देखना होगा कि लंच के बाद क्या निर्णय आता है।

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