पटना, संवाददाता
सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि देश के आम नागरिकों को कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। कानून की शिक्षा बच्चों को स्कूल में 8वीं कक्षा से ही दी जानी चाहिए। क्योंकि रोज लोगों का सामना कानून से जुड़े मसलों से होता है। चाहे वह यातायात कानून हो या फिर सामान्य अपराध से जुड़े कानून। कानून की सामान्य जानकारी के अभाव में लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ता है। अगर बच्चों को स्कूल स्तर पर ही कानून की सामान्य जानकारी होगी, तो वे कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इससे देश में कानून का पालन मजबूती से होगा और हमारी अदालतों में मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी।
श्री मंटू शनिवार को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित साइबर लॉ नेशनल मूट कोर्ट (काल्पनिक कोर्ट) कंपीटीशन-2025 का उद्घाटन कर रहे थे। इसका आयोजन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और बिहार सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मूट कोर्ट कंपीटीशन में देश के कुल 24 लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं भाग ले रही हैं।
चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में साइबर अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण है हमारे देश में आनलाइन सेवाओं में हो रही तेजी से वृद्धि। हम इन सेवाओं में विकसित देशों से बराबरी कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इससे जुड़े अपराधों का निपटारा भी ऑनलाइन किया जाए। सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने कहा कि यह मूट कोर्ट कंपीटीशन कानून के छात्र-छात्राओं को एक बड़ा मंच देगा। देश में साइबर क्राइम की वारदातों में पिछले कुछ वर्षों में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जो आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।
Related Stories
Uncover the stories that related to the post!

