पटना: पटना के प्रमुख कोचिंग संचालकों के साथ पटना के जिलाधिकारी डा.चंद्रशेखर ने बुधवार को अहम बैठक की। इस बैठक में पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त अनिमेश पराशर, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल, दिल्ली कोचिंग हादसे में तीन बच्चों की मौत के बाद सभी राज्यों के प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन पटना के कोचिंग संचालक पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिन जांच में पटना के कई बड़े और नामी कोचिंग संचालक घेरे में आए हैं।
जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में यह बात भी सामने आई है कि कई कोचिंग संचालकों ने कोचिंग के निबंधन नहीं कराया है। साथ ही सुरक्षा मानकों की अवहेलना में भी कल की जांच में खुलासा हुआ है। वहीं, बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि आज पटना जिले के कोचिंग संस्थान उनके प्रतिनिधि के साथ बैठक की। हम लोगों ने उनको बताएं हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज हैं। उसका अनुपालन किया जाए और जिनका निबंधन नहीं है, उनको एक महीने का समय दिया गया है। निबंधन के लिए जो मापदंड है, वह उनको बताए गए हैं। अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था, एग्जिट गेट की व्यवस्था, छात्रों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, जितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था है उतने ही छात्र का बैच बनाया जाए। एक छात्र के लिए एक वर्ग मीटर की जगह बैठने के लिए होनी चाहिए, जैसे आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में नियमों के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। एक महीने के भीतर कोचिंग संस्थानों को सुधार करने का समय दिया गया है। कोचिंग संस्थानों की ओर से भी बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन में विलंब की समस्या है। साप्ताहिक बैठक कर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट मिलने में भी विलंब की समस्या है, उसको लेकर जिला फायर ऑफिसर को निर्देशित किया गया है दो हफ्ते के भीतर फायर ऑडिट सर्टिफिकेट देने को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जांच में ओवरक्राउडेड की सूचना आई है। निकालने और प्रवेश करने का एक ही गेट है। बेसमेंट में कोई कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी नहीं चलने का निर्देश दिया गया है। यह जांच जारी रहेगी और एक माह में अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। जो अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी कोचिंग संचालकों ने संकल्प लिया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना पटना जिले में ना हो इसके लिए वह पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।