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पटनाः रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 21 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। बीते 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई होनी थी लेकिन एन वक्त पर सुनवाई टल गई थी। 12 सितंबर को फिर से मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल गई है।

सीबीआई द्वारा तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर आज की सुनवाई में यह तय होना था कि चार्जशीट एक्सेप्टबल है या नहीं। अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार कर लेता है तो तेजस्वी यादव को इस मामले में बेल लेना पड़ेगा। 8 अगस्त को को होने वाली सुनवाई में CBI ने कोर्ट को बताया था कि लालू यादव और तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं मिली है। सीबीआई ने इसके लिए कोर्ट से एक महीने का समय मांगा था, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी थी लेकिन आज भी सुवनाई नहीं हो सकी। अब अस मामले पर आगामी 21 सितंबर को सुनवाई होगी।

दरअसल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नियुक्त में एक बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला था। सीबीआई की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने रेलवे में नौकरी देने के एवज में लोगों से जमीनें और फ्लेट रजिस्ट्री कराया था। जमीनों और फ्लैट की रजिस्ट्री लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारत, हेमा यादव और तेजस्वी यादव के नाम से कराई गई थी।

इस मामले में सीबीआई के साथ-साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें उन्हें बेल मिल चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। पिछले दिनों सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन 12 सितंबर को भी सुनवाई टल गई।

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