राजद सप्रीमो लालू यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन्होंने CBI की ओर से दर्ज केस को रद्द करने के लिए दायर की थी। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लैंड फॉर जॉब केस को रद्द कराना चाहते थे। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नहीं माना। हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है। CBI इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि सीबीआई ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कीमती जमीनें रजिस्टर्ड कराई गईं। इस मामले के आपराधिक पक्ष की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। दोनों एजेंसियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
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