बिहार में महिलाओं को उद्यमी के रूप में रोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारम्भ किया है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित निर्देशिका जारी कर दिया है। अब महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है।
दरअसल, बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए अब राज्य की महिलाएं सीधे रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगी और योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक रूप में 10,000 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इसके बाद यदि लाभार्थी महिला 6 महीने तक सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय में लगी रहती है और योजना के मापदंडों पर खरी उतरती है, तो उसे अतिरिक्त 2 लाख तक की राशि की सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी निर्देशिका में उन 18 तरह के कारोबार की जानकारी दी गई है, जिसे करने पर सरकार हर परिवार की एक महिला को पहले 10 हजार रुपए कर्ज देगी उसके बाद कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद किश्तों में दो लाख रुपए रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से महिलाओं को दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से आवेदन का प्रारूप जारी किया गया है।
रोजगार के लिए सूचि
1. फल/जूस / डेयरी प्रॉडक्ट दुकान
2. सब्जी एवं फल दुकान
3. किराना दुकान
4. प्लास्टिक सामग्री / बर्तन की दुकान (दैनिक उपयोग)
5. खिलौना एवं जेनरल दुकान
6. आटोमोबाइल रिपेयर दुकान
7. मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज
8. स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान
9. खाद्य सामग्री दुकान
10. ब्यूटी पार्लर / कॉस्मेटिक / कृत्रिम ज्वेलरी दुकान
11. कपड़ा / फूट वियर / सिलाई दुकान
12. बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान
13. कृषि कार्य
14. ई-रिक्सा / ऑटो रिक्शा
15. बकरी पालन
16. मुर्गी पालन
17. गौ पालन
18. अन्य व्यवसाय (उद्यम का नाम स्वयं अंकित करें)


