सशर्त जमानत लेने से प्रशांत किशोर का इनकार, अब जाना होगा जेल!

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पटनाः जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई है। पटना पुलिस ने गांधी मैदान से उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। मालूम हो कि प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अनशन कर रहे थे। हालांकि प्रशांत किशोर के अधिवक्ता शिवानंद गिरी ने कहा कि उन्हें कंडिशनल बेल मिली है।

प्रशांत किशोर के एडवोकेट शिवानंद गिरी ने कहा जज मैडम ने प्रशांत किशोर को 25000 रुपए के निजी मुचलके पर कंडीशनल बेल दिया है। जिसको प्रशांत किशोर ने भरने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कंडीशन स्वीकार नहीं किया है और वह पीआर बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है।

कोर्ट में प्रशांत किशोर ने कहा कि धरना प्रदर्शन करना तो हमारा मूल अधिकार है। सामाजिक कारणों के लिए हमलोग ऐसा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कोर्ट से कहा कि आप मुझे बेल दे दीजिए लेकिन शर्तों को नहीं मानूंगा। 25 हजार का निजी मुचलका भी नहीं भरूंगा।

पटना सिविल कोर्ट को प्रशांत किशोर को पेश किया गया। एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट ने उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इधर, प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे कंडीशनल बेल नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर से कोर्ट ने कहा कि आगे से ऐसा प्रदर्शन नहीं करें।

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