पूर्व बाहुबली विधायक राजवल्लभ यादव को कोर्ट ने 15 दिनों की पैरोल दी है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नवादा के पूर्व विधायक लालू परिवार के काफी करीबी भी रहे हैं। गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने उनकी पैरोल को मंजूरी दे दी है। बेऊर जेल में बंद राजवल्लभ यादव के जेल से बाहर आने की तिथि से यह पैरोल प्रभावी होगी।
जेल आईजी प्रणव कुमार ने आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के जेल अधीक्षक को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है। जानकारी के मुताबिक, यह पैरोल उनकी वृद्ध मां और स्वयं की बीमारी के इलाज के साथ-साथ पुश्तैनी जमीन का भाइयों के बीच बंटवारा करने के लिए स्वीकृत की गई है।
बात अगर राजवल्लभ यादव की करें तो नवादा के बाहुबली नेता की छवि रही है। 2016 में, 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लड़की ने दावा किया था कि 6 फरवरी, 2016 को जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे एक बोलेरो गाड़ी से एक घर में ले जाया गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसी मामले में विवाद बढ़ने के बाद राजवल्लभ यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस केस के ट्रायल के दौरान उच्च न्यायालय में बीस गवाहों ने अपनी गवाही दी थी, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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