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पटनाः आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक में 23 मई से दो हजार के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैंकों के खुलने के बाद 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रान्च में जाकर एक्सचेंज करा पाएंगे। बता दें कि RBI ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं.

2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने को लेकर रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी. एक इंसान एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं. सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर RBI के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 

वही RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं. लोगों के पास अभी 4 महीने से ज्यादा का समय है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं. RBI ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत RBI धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा।

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