पटनाः नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। कैबिनेट ने अब बिहार सरकार की गाड़ी से दुर्घटना होने पर मृतकों के आश्रितों और घायलों को मुआवजा देने का फैसला लिया है। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले गरीबों को ट्रांसप्लाट कराने के साथ साथ दवा के लिए भी मदद देने का निर्णया लिया गया है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि जिन गाड़ियों की मालिक राज्य सरकार होती है, उसका बीमा नहीं होता है. इस स्थिति में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहन से दुर्घटना होने की स्थिति में मृतकों के आश्रितों या घायल को मुआवजा भुगतान किये जाने में कठिनाई होती है. अब सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर तत्काल मुआवजा दिया जायेगा।
राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृत्तक के आश्रितों को तत्काल 5 लाख रूपया दिया जायेगा. वहीं, ऐसी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों या उनके आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रूपया का मुआवजा दिया जायेगा।
बिहार सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है कि राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तीन लाख रूपये दिये जाते हैं. अब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद ऐसे हर मरीज को नियमित दवा सेवन के लिए पहले साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर छः-छः माह पर दो किश्तों में कुल राशि दो लाख सोलह हजार रूपये की मदद दी जायेगी. हालांकि ये पैसा सिर्फ एक साल ही मिलेगा।