बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहारवासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. शादी समारोह को लेकर किए गए फ़ैसले को लेकर अपर गृह सचिव आमिर सुभानी और आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी. अपर गृह सचिव आमिर सुभानी ने इस बाबत बताया कि भारत सरकार ने कोविड रोकने के लिए जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक़ राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो अतिरिक्त फ़ैसला हालात देख के ले सकते हैं. इसी को देखते हुए कुछ फ़ैसले लिए गए हैं.
नई गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार का निर्देश बिहार में भी लागू होगा. किसी भी शादी समारोह में में स्टाफ़ सहित मात्र 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. यह गाइड लाइन 3 दिसंबर तक लागू रहेगी. इसके अनुसार शादी समारोह में शामिल होने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ मास्क भी पहनाना अनिवार्य होगा. सड़क पर बैंड बाजा बजाने की इजाज़त नहीं होगी और बारात के जुलूस में निकलने की भी इजाज़त नहीं होगी. शादी के स्थल पर दरवजे पर बैंड की इजाज़त होगी.
इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 25 लोगों से ज़्यादा लोगों को जाने की इजाज़त नही होगी. वहीं, 30 नवंबर को होने वाले कार्तिक स्नान को लेकर लोगों को आग्रह किया जाएगा कि नदी में स्नान करने से कोरोना का ख़तरा है. ज़िला प्रशासन लगातार लोगों को सचेत किया जाएगा. लोग नदी और तालाब में कम से कम जाएं जिसके लिए ज़िला प्रशासन लगातार लोगों को सचेत करता रहेगा. साथ ही यह कोशिश करेगा कि कार्तिक स्नान के दौरान स्थानीय प्रतिनिधि बैठक करेंगे और हालात पर निगरानी रखें.