लाइव बिहार: कोरोना वायरस से बचाव व सुरक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जहाँ के कर्मी या वहाँ उपस्थित ग्राहक मास्क पहने नहीं पाए जाते हैं, तो उस प्रतिष्ठान को 3 दिनों के लिए सील करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है.
मास्क अभियान के अंतर्गत आज जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम स्वयं दरभंगा शहर के सड़कों पर उतरें. उनके नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा सदर/थानाध्यक्ष, लहेरियासराय द्वारा दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत लहेरियासराय क्षेत्र में संजय कुमार के 2 सुहागन ज्वेलर्स सहित 3 अन्य प्रतिष्ठानों को, वहाँ के कर्मियों या उपस्थित ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग करते नहीं पाए जाने एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 28 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक के लिए सील कर दिया गया है. जिसमें गोविंद कुमार के न्यू सिमरण रेडीमेड, लहेरियासराय, अनवर के रेडिमेड संगम, लहेरियासराय एवं रंजीत कुमार के ज्वेलर्स महल, लहेरियासराय शामिल हैं.
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम व वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम स्वंय प्रतिष्ठानों के अंदर प्रवेश कर उपस्थित ग्राहकों व प्रतिष्ठान के कर्मियों की जाँच की. इस अभियान के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राकेश कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर अनोज कुमार उपस्थित थे.