बिहार पुलिस मुख्याल ने श्रृंगार प्रसाधन को लेकर नया फरमान जारी किया है। अब महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का आभूषण पहनने और शृंगार करने से मना कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-व्यवस्था एडीजी ने पत्र जारी किया है। रेंज आईजी सहित सभी जिलों के वरीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया जाए कि आभूषण और शृंगार के साथ वे ड्यूटी नहीं करें।
बिहार में अक्सर देखा जाता है कि महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान बड़े आकार का आभूषण जैसे झुमका, नथिया, चूड़ियां और अन्य शृंगार प्रसाधन का पहनावा किया जाता है। इससे पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की मर्यादा, अनुशासन के विपरीत है।
बता दें कि समीक्षा बैठक में इस बात का जिक्र करते हुए डीजीपी विनय कुमार ने सख्त कदम उठाने की बात कही थी. इसके बाद ही उनके निर्देश पर ही पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक-विधि-व्यवस्था ने प्रदेश के सभी रेंज आईजी, एसएसपी, एसपी को कर्तव्य पालन के दौरान मर्यादा एवं अनुशासन के विपरीत ऐसे आभूषण के पहनावे पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है.
अब जिले के अधिकारियों ने भी निर्देश दे दिया है कि इसका सख्सी से पालन किया जाए. आदेश के उल्लंघन पर एक्शन हो सकता है. गौरतलब हो कि कई बार यह देखा गया है कि ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी या पदाधिकारियों के कानों में बड़ी बालियां होती हैं या फिर कई और शृंगार की चीजें होती हैं. यह आदेश पुलिस बल की मर्यादा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
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