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पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गाड़ी से चलते हैं उसका इंश्योरेंस फेल है। दरअसल नीतीश कुमार शुक्रवार को सहरसा के दौरे पर थे, और जिस गाड़ी पर सवार हुए उसका इंश्योरेंस फेल है. सरकारी कागजात ही बता रहे हैं कि पिछले पांच साल से उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ है. बता दें कि कानून में ऐसी कोई छूट नहीं है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बिना इंश्योरेंस की गाड़ी से चल सकते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में गये थे. वे बाहुबली आनंद मोहन के दादा और चाचा की प्रतिमा का अनावरण करने और आनंद मोहन की मां से आशीर्वाद लेने उनके गांव गये थे. वैसे तो नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पंचगछिया गये थे लेकिन हेलीपैड से प्रतिमा स्थल और आनंद मोहन के घर जान-आने के लिए पटना से उनकी खास बुलेटप्रूफ गाड़ी सहरसा गयी थी. नीतीश कुमार के लिए BR01CJ-0077 नंबर की सफारी गाड़ी भेजी गयी थी. हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नीतीश कुमार इसी गाड़ी में बैठे।

पंचगछिया में आनंद मोहन के दादा और चाचा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित किया. नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कम से कम आधा दर्जन बार दुहराया कि आनंद मोहन से उनका जो रिश्ता है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री ने मंच से आनंद मोहन को कहा-“आपको जो भी राजनीति करना है वह करियेगा लेकिन हमरा तो रिश्ता दूसरा है न जी. इसलिए हम अपना रिश्ता बना कर रखेंगे, आपको जो मन में आये करिये. आज आप हमको बुलाये तो बड़ी खुशी की बात हुई न जी. इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिये. हमलोग तो आपका समर्थक हैं ही.”

परिवहन मंत्रालय की ओऱ से जो ऑनलाइन जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक BR01CJ-0077 नंबर की इस गाड़ी का इंश्योरेंस 2018 से ही फेल है. यानि पिछले पांच साल से वह गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चल रही है, जिस पर नीतीश कुमार चल रहे हैं. हालांकि ये गाड़ी बिहार पुलिस के आईजी प्रोविजन के नाम पर खरीदी गयी है. 2017 में इस बुलेटप्रूफ सफारी गाड़ी को खरीदा गया था. उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सही है. लेकिन इंश्योरेंस 4 जून 2018 को ही फेल बताया जा रहा है।

बता दें कि देश में लागू मोटर वाहन कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है. 2019 में देश में लागू हुए मोटर वाहन कानून के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना गाड़ी चलाना अवैध है. भारत सरकार ने सभी मोटर वाहनों के लिए रोड पर कानूनी रूप से ड्राइव करने के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य कर रखा है. बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर पहली दफे 2 हजार रूपये का जुर्माना या 3 साल की कैद का प्रावधान है. वहीं दूसरी दफे पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 4 हजार हो जायेगी।

बिहार पुलिस इन दिनों लगातार वाहनों का चालान काट रही है. दूर्गा पूजा के दौरान पटना की सड़क पर बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर 80 लाख रूपये से ज्यादा का चालान काट दिया गया. सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री कानून से उपर हैं।

बगैर इंश्योरेंस की जिस गाड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी खासियत भी जान लीजिये. ये टाटा सफारी की बुलेटप्रूफ गाड़ी है. करीब 80 लाख की ये गाड़ी पर एके-47 राइफल औऱ मशीनगन से फायरिंग करने पर कोई असर नहीं करता. अगर इस गाड़ी के नीच हैंड ग्रेनेड विस्फोट हो जाये तो भी गाड़ी में सवार लोग सुरक्षित रहेंगे. इस विस्फोट से बचाने के लिए कई सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं. अगर गाड़ी के टायर पंक्चर हो जायें तब भी ये गाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर तक सफर कर सकती है।

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