महिला के खिलाफ तालिबानी सजा सुनाने वाले पूर्व सरपंच पति सहित 15 को जेल
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भागलपुर: एडीजे 14 के कोर्ट ने सात साल पहले एक महिला को उसके कथित प्रेमी के साथ देखने के बाद उसका सिर मुंडवाकर और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाने के मामले में पूर्व सरपंच पति सहित 15 दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई गयी । घटना गोराडीह के वादे डहरपुर के बड़ोखर गांव में 20 मार्च 2017 को हुई थी। कोर्ट ने मामले के दोषी पूर्व सरपंच पति नंदकिशोर यादव उर्फ नंदु यादव और कैलाश पंडित को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने नौ अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और दोषी अन्य चार महिलाओं को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। जिन्हें सजा दी गई उनमें पूर्व सरपंच पति नंदु यादव उर्फ नंद किशोर यादव और कैलाश पंडित के साथ संतोष पंडित, रंजीत पंडित, बजरंगी ठाकुर, पुतुल देवी, मंगली देवी, बिजली देवी, बुलबुल यादव, चंद्रप्रकाश यादव, गीता देवी, अमित पंडित, महादेव पंडित, नेपाली पंडित, मुरारी पंडित शामिल हैं। बताया गया कि ग्रामीणों ने गांव की ही एक महिला को रंजीत नाम के व्यक्ति के घर से देर रात पकड़ा था।

उसी समय तत्कालीन सरपंच के पति की अध्यक्षता में पंचायती कर महिला और उसके कथित प्रेमी का सिर मुंडवाकर उन्हें चप्पल पहनाई गई और अगले दिन सुबह पूरे गांव में घुमाया गया था। हालांकि इसके बाद रंजीत भाग गया पर महिला ग्रामीणों के कब्जे में थी जिसे 22 मार्च को गोराडीह पुलिस ने मुक्त कराया था। इसके बाद महिला ने केस दर्ज कराया था। सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में सरकार की ओर से एपीपी अकबर अहमद खान शामिल हुए।

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