बिहार राज्य महिला आयोग में 31 अक्टूबर के बाद किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी और न ही कोई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. बता दें कि आयोग की अध्यक्ष सहित सभी सात सदस्य का कार्यकाल इस महीने की आखिरी तारीख को खत्म हो जाएगा. ऐसे में 31 के बाद जब तक आयोग का पुर्नगठन नहीं होगा तब तक किसी केस की सुनवाई नही होगी. कार्यालय खुला रहेगा, लेकिन कोई भी कार्रवाई महिला आयोग में नहीं होगी.
महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने बताया कि फिलहाल आयोग अपने कार्यकाल में आए कई महत्वपूर्ण केस का निबटारा 31 अक्टूबर के पहले करने में जुटी हुई है. पुरानी महत्वपूर्ण फाइलों को खोला जा रहा है और दोनों पक्षो को बुला कर मामले का निबटारा किया जा रहा है.
बता दें कि फिलहाल नए मामले को रजिस्टर किया जा रहा है, और महत्वपूर्ण केस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन, सुनवाई की तारीख जनवरी फरवरी दी जा रही है. वहीं 31 अक्टूबर के बाद किसी मामले का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जनवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा. बता दें कि आयोग का पुर्नगठन अब चुनाव प्रक्रिया खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद ही होगा.