High Court Notice to Speaker: स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस

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स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस
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  • • बिहार विधानसभा अध्यक्ष समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस • चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप • चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों ने लगाया है आरोप • कोर्ट की नोटिस पर विधायकों की दलील

High Court Notice to Speaker: पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। इन सभी विधायकों पर चुनावी हलफनामें में गलत जानकारी देने का आरोप है।

High Court Notice to Speaker: चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप

 पटना हाईकोर्ट की एक नोटिस के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष समेंत 42 विधायकों हाईकोर्ट से जो नोटिस मिली है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने चुनावी हलफनामें में गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग समेत जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है।

विधानसभा अध्यक्ष पर लगे इस गंभीर आरोप के बाद सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है।  अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी और अनियमितता के आरोपों पर जवाब मांगा है। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने निर्धारित समय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

High Court Notice to Speaker:  याचिकाकर्ताओं का क्या है आरोप

बताया जा रहा है कि जिन विधानसभाओं में विपक्ष के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे उन प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई और नामांकन के समय उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए गए शपथपत्र में तथ्यों को छुपाया गया या गलत जानकारी दी गई।

जिसके बाद गुरुवार को इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी संबंधित विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी।

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High Court Notice to Speaker:  चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों ने लगाया है आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीतकर आए इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह शिकायत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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High Court Notice to Speaker:  कोर्ट के नोटिस पर विधायकों की दलील

हाईकोर्ट की नोटिस मिलने के बाद विधायकों में घबराहट है। कई विधायक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जिन विधायकों को नोटिस मिला है उनका कहा है कि वे अपना जवाब अदालत में ही देंगे। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा है कि “हाईकोर्ट का जवाब हमलोग हाईकोर्ट में ही देंगे।”

विधायक अभिषेक रंजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाना उसका अधिकार है। अब क्या निर्णय होगा, यह अदालत तय करेगी।”

वहीं राजद के वरिष्ठ नेता एवं मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि “कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है और निर्णय लेना कोर्ट का अधिकार है।”भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा, “यह कानूनी मामला है। सभी लोग अपना-अपना जवाब अदालत में देंगे।”इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजू तिवारी ने कहा, “यह न्यायपालिका का मामला है। इस पर क्या बोला जा सकता है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है।”

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