नवादा जिला प्रशासन का निर्देश, शादी के कार्ड पर छापना होगा कोरोना गाइडलाइन

By Team Live Bihar 90 Views
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लाइव बिहार: दुनिया के कई देशों के साथ बिहार में भी कोरोना का कहर जारी है. अबतक एक लाख से अधिक लोग यहाँ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. जबकि यहाँ का रिकवरी रेट 97 फीसदी से अधिक है. हालाँकि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सरकार की ओर से कई तरह के गाइडलाइन जारी किये गए हैं. इसी कड़ी में नवादा जिला प्रशासन में एक और गाइडलाइन जारी किया है. इसके मुताबिक अब प्रत्येक शादी कार्ड पर कोविड गाइडलाइन को भी छापना होगा.

शादी के कार्ड पर स्पष्ट तौर पर अंकित रहेगा कि समारोह में भाग लेने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीँ सैनिटाइजर भी साथ रखना होगा. सड़क पर बैंड- बाजा नहीं बजेगा. वैवाहिक समारोह स्थल पर बाजा बजाने की अनुमति होगी. शादी समारोह में स्टाफ सहित सौ लोगों की ही उपस्थिति रहेगी. इन निर्देशों को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रिटिग प्रेस के संचालकों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी यश पाल मीणा ने जारी किया. उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंटिंग प्रेस संचालकों का एक वाट्सएप ग्रुप होगा. जिसमें सभी कार्ड की एक-एक प्रति को भेजना होगा. ताकि हर शादी समारोह पर नजर रखी जा सके कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं.

डीएम ने कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है. तभी कोरोना संक्रमण से बचाव हो सकता है. गृह मंत्रालय ने संक्रमण से बचाव को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है. शादी कार्यक्रम में सभी व्यक्ति फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें. समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें. प्रवेश से पूर्व लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करें. थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा. वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों (स्टाफ सहित) की उपस्थिति की अनुमति रहेगी.

वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दें. कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. सड़कों पर बैंड बाजा एवं बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी. वैवाहिक समारोह स्थल या परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकती है. वैवाहिक कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.

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