Desk: देश मे सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) को अमल में लाया गया है. लोग नियम-कानून का सख्ती के साथ पालन करें, इसके लिए जुर्माना की राशि और सजा को भी बढ़ाया गया है. बिहार में परिवहन नियमों को लागू करवाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग सख्ती से कानून का पालन कर सकें, लेकिन बिहार के नेता और अधिकारी सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर घूम रहे हैं. बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) की चल रही कार्यवाही के दौरान दर्जनों मंत्री और विधायक मोटर व्हीकल एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते दिखे.
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर का होना अनिवार्य है. अगर गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है तो 2 हजार रुपया या एक महीने की सजा या दोनों हो सकता है. विधानसभा की चल रही कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे दर्जनों मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर के ही घूम रही हैं. जानकारी खोजने में पाया कि पशु और मत्स्य विभाग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री, खान मंत्री सहित दर्जनों विधायक कानून को ताक पर रखकर वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
जुर्माना का प्रावधान
अगर इन पर कार्रवाई हुई तो भारी जुर्माना लग सकता है. बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इस मामले में कहा कि नेता हो या अधिकारी सभी को कानून का पालन करना जरूरी है. नियम सबके लिए बराबर है.
हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए क्या है नियम
सरकार ने नए मोटर व्हिकल एक्ट के तहत सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नम्बर का होना अनिवार्य कर दिया है. परिवहन विभाग के निर्देशों के मुताबिक अब शो रूम से गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के नहीं निकल सकती हैं. अगर कोई एजेंसी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर के गाड़ी बेचता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है. परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 2019 के पहले की गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नम्बर होना चाहिए. अगर नियम का पालन नहीं होता है तो 2 हजार जुर्माना या एक महीने की सजा हो सकती है.