लाइव बिहार: तिहाड़ जेल में बंद सीवान के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को को पैरोल मिल गई है. लेकिन यह पैरोल पुलिस कस्टडी की मिली है. वह पुलिस की निगरानी में ही अपनी मां और पत्नी से दिल्ली के किसी भी जगह पर मिल सकते हैं. परिवार के अलावे किसी और से मिलने की अनुमति नहीं दी गई.
कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है. शहाबुद्दीन बिहार के सीवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी.
न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने पैरोल में इन शर्तों को भी शामिल किया है कि याचिककर्ता इस दौरान अपनी मां, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेगा. बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण सहित दर्जनों संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल वो सीवान में दो भाइयों को तेजाब से नहला कर निर्मम हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. सीवान के इस बाहुबली ने अपने घर जाने की मांग की थी लेकिन कोरोना और ट्रेनों का परिचालन बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका है.
जब शहाबुद्दीन ने कोर्ट से पैरोल मांगी थी तो इस दौरान बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने शाहबुद्दीन को सीवान ले जाने पर सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी. दोनों पुलिस के हाथ खड़े करने पर कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला. बता दें कि शहाबुद्दीन हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है. इनको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2018 में तिहाड़ जेल भेजा गया था.
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