बिना संबंद्धन के संचालित हो रहे कैमूर के निजी विद्यालयों पर होगी कार्रवाई
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आरा: कैमूर जिले में बिना राज्य सरकार के निबंधित संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी. शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी निजी विद्यालयों पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिसने राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए विद्यालय के निबंधन को लेकर ऑन लाइन आवेदन नहीं दिया है. कैमूर जिले में निजी विद्यालयों के ऑन लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तय कर दी गई है. इस तिथि के बाद निबंधन कराने को लेकर ऑन लाइन आवेदन नहीं करवाने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी.

ऐसे अमान्य निजी विद्यालयों पर प्रति दिन दस हजार रूपये के हिसाब से एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा. शिक्षा विभाग जिले में बिना ऑन लाइन आवेदन किये निजी विद्यालय चलाने वाले संचालकों की कुंडली तैयार कर रहा है. दस अगस्त की तय समय सीमा खत्म होते ही कार्रवाई प्रारम्भ हो जाएगी. शिक्षा विभाग की इस तैयारी के बाद कैमूर जिले मे बिना संबंद्धन और ऑन लाइन आवेदन के चलने वाले निजी विद्यालयों के संचालकों के बीच हड़कम्प मच गया है.जिन निजी स्कूलों ने अभी तक ऑन लाइन आवेदन नहीं किया है और जिनके आधारभुत संरचना एवं सरकार के जारी गाइड लाइन के तहत सुविधाओं में कमी है उनके संचालक और प्रबंधन दिन रात एक करके शेष बची सुविधाओं को पूरा करने और इ-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की तैयारी में जुट गए हैं और दस अगस्त के पूर्व ऑन लाइन आवेदन करने के लिए कागजातों की युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है किन्तु जिन निजी स्कूलों की आधारभुत संरचना एवं सुविधाओं में व्यापक स्तर पर कमी है उन स्कूल संचालकों एवं प्रबंधकों की नींद उड़ गई है.

कैमूर के समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बगैर निबंधन के संचालित हो रहे सभी निजी विद्यालय के संचालकों व निदेशकों को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एक अप्रैल 2010 से ही लागू है. साथ ही कहा है कि बिहार राज्य के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत निजी विद्यालयों के निबंधन का प्रावधान किया गया है. बच्चों की मुक्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से निबंधन का प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना संचालित नहीं होगा. साथ ही अगर बिना प्रमाणपत्र लिये विद्यालय का संचालन करता है तो अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी व्यक्ति व संस्था पर एक लाख तक जुर्माना किया जा सकता है.

कैमूर मे अब निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित करते हुए पकड़े जाने पर प्रतिदिन 10 हजार जुर्माना किया जा सकता है और इस तरह अधिकतम एक लाख रूपये का जुर्माना ठोका जायेगा. समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पदाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि जिले में 205 विद्यालयों का ही निबंधन हुआ है, लेकिन जिले में 500 से अधिक विद्यालय इस प्रावधान के बावजूद संचालित हो रहे हैं. साथ ही आदेश में कहा है कि जिले के ऐसे विद्यालय के निदेशक जो निबंधन कराये बिना ही विद्यालय संचालित कर रहे हैं वे हर हाल में 10 अगस्त तक इ-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दें अन्यथा आरटीई एक्ट 2009 व बिहार राज्य बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में जानकारी देते हुए डीपीओ अमरेंद्र पांडे ने कहा कि जिले में ऐसे विद्यालय संचालक जो बिना निबंधन के विद्यालय संचालित कर रहे हैं, वह 10 अगस्त तक इ-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करा लें नहीं तो 10 अगस्त के बाद विशेष अभियान चलाकर बगैर निबंधन के विद्यालय संचालित करने वाले निजी विद्यालयों व संचालकों पर कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी किया जायेगा.

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