गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा अजन्मे बच्चे के मरने पर 7 साल का दंड, सास बोली – फांसी की सजा मिलती तो संतुष्टि होती

By Team Live Bihar 54 Views
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भागलपुर, संवाददाता
गर्भवती पत्नी की हत्या और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में भागलपुर सिविल कोर्ट ने दोषी पति को 10 और 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 के जज सुरेश प्रसाद की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
2 साल पहले हुई काजल कुमारी (28) की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति साजन यादव (32) को 2 जून को दोषी करार दिया था। सजा के लिए गुरुवार यानी 5 जून की तारीख तय की थी। सजा सुनाये जाने के बाद मृतक की मां यानी दोषी साजन की सास ने कहा कि ‘दामाद को फांसी की सजा होती तो संतुष्टि मिलती।’ काजल की हत्या 16 जून 2023 को हुई थी। मामला बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले का है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के अरनिया गांव के रहने वाले साजन यादव ने 2021 में काजल से लव मैरिज की थी। वारदात के बाद पीरपैंती के गोविंदपुर की रहने वाली पीड़िता की मां सुशीला देवी ने बरारी थाना में दामाद साजन यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी साजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आईपीसी की धारा 302 (बी) के तहत 10 साल, 25 हजार रुपए जुर्माना और धारा 316 के तहत 7 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साजन यादव वारदात को अंजाम देने के बाद परिजन की मदद से शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था। हालांकि, उसने अपनी सास को काजल की मौत की सूचना दे दी थी। काजल की मां ने समय रहते पीरपैंती पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए काजल के शव को रिकवर किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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