- Advertisement -

Desk: बिहार की विभिन्न नदियों में बने पुलों के आसपास खुदाई पर रोक लगा दी गई है। विशेषकर बालू या मिट्टी निकासी के क्रम में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है।

पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पिछले 15 वर्षों में यातायात सुगम बनाने के लिए नदियों पर सैकड़ों पुलों का निर्माण कराया गया है। विभाग के समक्ष ऐसी शिकायतें आई हैं कि नदियों में बने हुए पुलों के आसपास बालू या मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जबकि यह सर्वविदित है कि संरचना के पास खुदाई होने से नदी के पुलों के नींव को नुकसान हो सकता है।

जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुल के अप स्ट्रीम से 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम से भी 500 मीटर की दूरी में खुदाई कार्य प्रतिबंधित किया जाए।गौरतलब है कि विभाग को विशेषकर दक्षिण बिहार से सोन, फल्गू, पंचाने, सकरी, पुनपुन, बदुआ, चानन और गोईठवा नदी पर बने पुलों के समीप खुदाई की शिकायतें मिली थीं, लेकिन पूरे बिहार की नदियों पर बने पुलों पर यह आदेश लागू होगा।

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here