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Desk: बिहार में पंचायत चुनाव के वोटरों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन 16 दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 दस्तावेजों की इस लिस्ट में आधार कार्ड के अलावा फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जिसमें भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश या विधवा पेंशन आदेश की कॉपी शामिल हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटो युक्त आर्म्स लाइसेंस भी दिखा कर वोट दिया जा सकता है।

बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। राज्य में पहली बार EVM से होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए 16 ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। इनमें स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, सरकारी कर्मचारी का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, डाइविंग लाइसेंस, सांसद, विधायक, विधान पार्षद का आधारिक प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी का फोटो पहचान पत्र, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी, विद्यार्थी का फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

ये नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने के लिए चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही आयोग ने चुनाव लड़ने वालों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, 21 वर्ष से कम उम्र का हो, विकृत चित्त वाला हो, केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है।

इसके साथ ही केंद्र/राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो, केंद्रीय/ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार में पदमुक्त कर दिया गया हो और किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, उन्हें भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। भारत के अंदर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध के लिए छह महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुका हो, किसी कानून के तहत किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो, पंचायत के तहत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, वह व्यक्ति पंचायत के सदस्य या पदधारी होने के अयोग्य होगा।

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